Moowr Scheme Full Detail In Hindi

Moowr Sheme Overview

भारत सरकार ने देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए Customs Act, 1962 की धारा 65 के तहत Bonded Manufacturing Facility में मैन्युफैक्चरिंग और अन्य ऑपरेशन्स की अनुमति दी है। इसी के तहत बोर्ड ने “Manufacture and Other Operations in Warehouse MOOWR SCHEME योजना निर्धारित की है।

Central Board of Indirect Taxes (CBIC) इस योजना के तहत कंपनियों को Raw Material (कच्चा माल) और Capital Goods (मशीनरी/उपकरण) बिना कस्टम ड्यूटी भुगतान किए आयात करने की अनुमति देता है, ताकि उनका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और अन्य ऑपरेशन्स में किया जा सके।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दूसरी कई सरकारी योजनाओं की तरह इसमें एक्सपोर्ट की कोई न्यूनतम सीमा या बाध्यता (Export Obligation) नहीं होती। इसका लाभ उन आयातकों को भी मिलता है जो आयात किए गए सामान को घरेलू बाजार (Domestic Clearance / Sale) में बेचते हैं।

Advantage of the Moowr scheme

  • फैक्ट्री में Raw Material या Capital Goods इम्पोर्ट करके उनका उपयोग Manufacturing या Processing के लिए किया जा सकता है।
  • अगर सामान घरेलू उपयोग (Home Consumption) के लिए बेचा जाता है, तो Customs Duty और IGST फैक्ट्री यानी Bonded Area से माल बाहर निकालते समय देना होता है — यानी ड्यूटी भुगतान को आगे के लिए टालने (Deferral) की सुविधा मिलती है।
  • Positive NFE (Net Foreign Exchange Earnings) बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
  • एक बार License मिलने के बाद वह स्थायी (Permanent) रहता है, जब तक उसे रद्द न किया जाए। बार-बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होती।
  • अगर तैयार या प्रोसेस किया हुआ माल Export किया जाता है, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती और संबंधित BCD (Basic Customs Duty) + IGST माफ हो जाते हैं।
  • Capital Goods को लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी उन्हें घरेलू उपयोग के लिए निकालते समय कोई Interest नहीं लगता। केवल Customs Duty और IGST देना होता है — इससे नया प्लांट लगाने या विस्तार करने में Cash Flow का बड़ा फायदा मिलता है।
  • मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कोई ब्याज (Interest) लागू नहीं होता और इम्पोर्ट किए गए Raw Material / Capital Goods को Warehouse में बिना किसी समय सीमा के रखा जा सकता है — जिससे Working Capital की बचत होती है।
Moowr Scheme

MOOWR Scheme eligibility

कौन आवेदन कर सकता है?

धारा 58 के तहत प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस धारक (Warehouse Licensing Regulations, 2016),
या

• ऐसा आवेदक जो एक साथ धारा 58 का लाइसेंस + धारा 65 के तहत मैन्युफैक्चरिंग / अन्य ऑपरेशन की अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हो।

• आवेदक भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत संस्था (Indian Incorporated Entity) होना चाहिए।

प्रिंसिपल कमिश्नर / कस्टम्स कमिश्नर को आवेदन

आवेदक को एक अंडरटेकिंग (प्रतिज्ञा पत्र) जमा करना होगा।

• सामान की प्राप्ति और निकासी का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और हर महीने बॉन्ड ऑफिसर के साथ साझा करना होगा।

• निर्धारित प्रारूप में बॉन्ड निष्पादित (Execute) करना होगा।

इनपुट–आउटपुट मानक (Input–Output Norms) घोषित करने होंगे और बदलाव होने पर अपडेट करना होगा (यदि लागू हो)।

समान पात्रता (Scope-Neutral Eligibility)

घरेलू बिक्री (DTA Sales) और एक्सपोर्ट के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है।

घरेलू निकासी (Domestic Clearance) पर कोई मात्रात्मक सीमा नहीं है।

• मौजूदा DTA फैक्ट्री को धारा 58 + 65 यूनिट में बदला जा सकता है; मौजूदा सामान का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

संचालन संबंधी आवश्यकताएँ (Operational Requirements)

परिसर सुरक्षित होना चाहिए, प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए, उचित रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे और इन्वेंटरी का अनुशासित प्रबंधन करना होगा।

Application Process & Documents Required

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कहाँ जमा करें
ऑनलाइन आवेदन ICEGATE 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल पर जमा करना होगा (पहले आवेदन https://www.investindia.gov.in/ पर किया जाता था)।

ICEGATE पर रजिस्ट्रेशन

• उपयोगकर्ता को ICEGATE लॉगिन पेज पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और “Warehouse Licensee” भूमिका का चयन करना होगा।

• संबंधित अधिकारी द्वारा नए वेयरहाउस का सफल रजिस्ट्रेशन होने के बाद ICEGATE ID अपने आप जनरेट होकर उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी।

• यह प्रक्रिया मौजूदा वेयरहाउस उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होगी।

• अलग-अलग स्थानों के लिए लाइसेंस आवेदन किया जा सकता है और हर वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन के लिए अलग ICEGATE ID बनाई जाएगी।

आवेदन कहाँ जमा किया जाएगा

निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रिंसिपल कमिश्नर / कस्टम्स कमिश्नर को आवेदन जमा करना होगा:

वेयरहाउस लाइसेंस (धारा 58 / 58A) के लिए
धारा 65 के तहत संचालन करने की अनुमति के लिए

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

• PAN, GST Certificate, IEC Certificate
• Certificate of Incorporation, MOA, AOA
• निदेशकों की सूची और पहचान प्रमाण
• ITR और Balance Sheet
• बैंक खाता विवरण और बैंक Solvency Certificate
• अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति के लिए Board Resolution
• Lease Deed / Ownership Deed (लीज संपत्ति के लिए मालिक की NOC)
• Site Plan
• आयात किए जाने वाले सामान, स्थानीय खरीद, Intermediate Product, Final Product और Scrap/Waste की सूची HSN Code सहित
• Warehouse Keeper से संबंधित दस्तावेज
• General Continuity Bond और Insurance
• सुरक्षा व्यवस्था का विवरण (कैमरों की संख्या, Fire Extinguisher, Burglar Alarm System और Security Agency के साथ Agreement)
• Declarations और Undertakings आदि।

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